भारतीय पुलिस सेवा से पदाधिकारियों की मांग व मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी है. सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के माध्यम से चयनित 10 (दस) भारतीय पुलिस के पदाधिकारियों का आवंटन झारखण्ड में करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अपना अनुमोदन दिया है. वर्तमान में राज्य में 24 जिलों में 19 उग्रवाद प्रभावित हैं. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में सुदृढ़ कार्यवाही हेतु सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के माध्यम से चयनित भाoपुoसेo के कम से कम 10 पदाधिकारियों का आवंटन .झारखण्ड में करने का अनुरोध गृह मंत्रालय से किया गया है. 

ज्ञात हो,  .झारखण्डमें स्वीकृत संवर्ग बल 149 के विरुद्ध 113 पदाधिकारी ही उपलब्ध हैं. जिनमें से 93 पदाधिकारी की सीधी भर्ती तथा 20 प्रोन्नति से नियुक्त हैं. इसी प्रकार सीधी भर्ती के पदाधिकारियों का निर्धारित कोटे 104 के विरुद्ध 11 सीधी भर्ती के पदाधिकारियों की कमी है.

झारखण्ड में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय –

  • गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम, 2021 की स्वीकृति दी गई.
  • वैश्विक महामारी Novel Coronavirus (Covid -19) के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कोविड-19 रिलेटेड कांटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पताल/ कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को एक माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
  • वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Covid -19) के कारण NCTE Regulation-2014 के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त बी. एड. महाविद्यालयों में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में जे.सी.ई.सी.ई.बी., रांची को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई.
  • Novel Coronavirus (Covid -19) से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतरराज्य तथा समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का .झारखण्ड मार्ग कर भुगतान में विलंबजनित दंड शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-Z,20015/43/2021-ME-I (FT-8108321), दिनांक 3 मई 2021 के आलोक में झारखण्ड सरकार के अंतर्गत कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड ड्यूटी हेतु अनुबंध के आधार पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, इत्यादि की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान (ECRP) के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.

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