झारखण्ड : शहरी स्वच्छता पर हेमन्त सरकार का ज़ोर – मानसून से पहले साफ होंगे शहरों के नाले

झारखण्ड : शहरी स्वच्छता के मद्देनज़र सभी नगर निकायों में चलेगा 20 दिनों का स्पेशल ड्राइव. अगस्त तक पूर्ण होंगे सभी निर्माणाधीन SWM प्लांट. मानसून से पहले साफ होंगे राज्य के सभी शहरों के नाले…

रांची : हेमन्त सरकार में शहरों के साफ़-सफाए पर विशेष जोर दिया गया है. इसी कड़ी में शहरी स्वच्छता के मद्देनज़र, सरकार के निर्देशानुसार झारखण्ड राज्य के सभी नगर निकायों के सभी छोटे-बड़े नाले-नालियों की सफाई मानसून से पहले संपन्न होगी. समीक्षा बैठक के दौरान इस सम्बन्ध में, नगर विकास एवं आवास विभाग सचिव द्वारा सभी नगर आयुक्तों व कार्यपालक पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है. 

राज्य में इस क्षेत्र में चल रहे योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरन सचिव ने कहा कि बरसात से पहले राज्य के शहरों के सभी नाले-नालियों की सफाई संपन्न होने से शहरों में जल जमाव की समस्या कम होगी. जिससे राज्य को स्वस्थ रखना आसान होगा. इस कार्य के पूरा होने में लगने वाले अतिरिक्त मैनपावर और मशीन की जरुरत को पूरा करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं. बैठक में सरकार के तरफ से कहा गया है कि राज्य में स्वच्छता से समझौता नहीं होगा.  

मानसून से पूर्व शहरी स्वच्छता अभियान के मिख्य बिंदु : 

  • बरसात से पहले शहरी स्वच्छता अभियान के तहत सभी छोटे-बड़े नाले-नालियों की सफाई होगी सुनिश्चित.
  • यह कार्य 21 मई 2022 से शुरू होगा और 10 जून 2022 तक संपन्न कर लिया जाएगा. 
  • सभी नगर निकाय नागरिकों के बीच जारी करेंगे व्हाट्सएप नंबर. व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से प्राप्त होगी जलजमाव की शिकायतेन. 
  • रिस्पॉंस टीम बनाकर नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर होगा कार्य.
  • सफाई से जुड़ी शिकायत के समाधान में स्टैंडबाई टीम की भी होगी तैनाती. 

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों की भी हुई समीक्षा – दिए गए निर्देश :

  • सैनेटरी लैंडफील्ड का होगा निर्माण. प्लांट के निर्माण में आयगी तेजी.
  • स्वच्छता के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद हेतु निर्देश दिया गया.
  • प्लांट के लिए भूमि चिह्नितीकरण और चारदिवारी का भी निर्देश जारी.
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाओं के मूल्यांकन का निर्देश.
  • डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य में तेजी लाने के निर्देश.
  • जहां परामर्शी नहीं हैं, वहां परामर्शी चयन का दिया गया निर्देश.
  • गोड्डा, पाकुड़, खूंटी, चिरकुंडा में 15 अगस्त 2022 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश.
  • मिहिजाम और मधुपुर नगर निकाय को प्लांट निर्माण कार्य में गति लाने के दिए गए निर्देश.
  • चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, चास एवं जामताड़ा में भूमि प्राप्ति में उत्पन्न बाधा को दूर करनें का दिया गया निर्देश. 

समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक द्वारा कहा गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट को प्रारंभ हेतु Consent to establishment, Consent to Operate एवं Environmental Clearance जैसे वैधानिक प्रमाण पत्रों के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत है. नगर निकायों से आग्रह किया गया कि लिगेसी कचरा को हटाने के लिए निकाय प्रस्ताव भेजे, ताकि केन्द्र से इसकी स्वीकृति और राशि प्राप्त हेतु कार्रवाही की जा सके.

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