झारखण्ड : भाजपा सरकार की वर्ष 2016 नियोजन नीति असंवैधानिक

झारखण्ड नियोजन नीति 2016 : भाजपा के पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा बनायी गई 2016 नियोजन नीति को अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी झारखण्ड हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए असंवैधानिक करार दिया गया है.  

रांची : झारखण्ड में भाजपा के पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा बनायी गई वर्ष 2016 नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था. ज्ञात हो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी झारखण्ड हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया है. ज्ञात हो, हाईकोर्ट के फैसले को खूंटी व सिमडेगा के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. मसलन, तत्कालीन विपक्ष द्वारा उस सरकार पर राज्य में फुट डालने का और राजनीति से प्रेरित होने का लगाया गया आरोप सही था.

झारखण्ड भाजपा के पूर्व की रघुवर सरकार में, वर्ष 2016 में तृतीय और चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए बनायी गई नियोजन नीति में अनुसूचित जिलों की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के निवासियों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था. जिसके तहत गैर अनुसूचित जिले इसमें आवेदन नहीं कर सकते थे. जबकि गैर अनुसूचित जिले में सभी जिले आवेदन कर सकते थे. और यह प्रावधान दस साल के लिए किया गया था. जिसको झारखण्ड हाईकोर्ट ने संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना करार दिया था.

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