दिसूम गुरु शिबू सोरेन – हाई कोर्ट ने लोकपाल के सुनवाई पर लगाई रोक 

दिसूम गुरु शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में हो रही सुनवाई मामले को हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती. हाईकोर्ट ने लोकपाल सुनवाई पर रोक लगा दी है.

रांची : सर्वविदित है कि मानुवादी इडिऑलोजी देश में हजारों वर्षों से बहुजन समाज का शोषण करती आई है. वर्तमान में इसका ताजा स्वरूप झारखण्ड में देखा जा सकता है. जहां सामंतवादी व्यवस्था राज्य की मौजूद बहुजन सरकार के जनपक्ष में बढ़ते कदम को रोकने हेतु, संविधानिक संस्थानों के माध्यम से लगातार हमलावर है. इसके अक्स में झारखण्ड आन्दोलन के अगुवा क्रांतिकारी जननेता दिसूम गुरु शिबू सोरेन, जो उम्र के चौथे पड़ाव में हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है. 

लोकपाल के समक्ष है दिसूम गुरु शिबू सोरेन का आय से अधिक संपत्ति का मामला 

ज्ञात हो, दिसूम गुरु शिबू सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला लोकपाल के समक्ष अगस्त 2020 से दायर है. 15 सितंबर 2020 को इस मामले में लोकपाल द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(1)(ए) के तहत पीई दर्ज कर सीबीआई को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था. 

सीबीआई के द्वारा मामले में मार्च 2021 और जुलाई 2021 को रिपोर्ट सौंपी गई थी. इसके बाद लोकपाल के द्वारा दिसूम गुरु शिबू सोरेन व उनके परिवार से अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेज गया था. इसके उपरांत सोरेन परिवार के द्वारा मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. 

सोरेन परिवार के द्वारा लोकपाल सुनवाई मामले को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती 

दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट मे है. मामले में याचिका पर सुनवायी करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी की गई. दिसूम गुरु शिबू सोरेन के ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अरुणाभ चौधरी व प्रज्ञा सिंह बघेल ने कोर्ट में पक्ष रखा. 

ताजा सूचना के अनुसार उपरोक्त मामले में दिल्ली उच्च नयायालय के द्वारा लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. अब दिल्ली उच्च नयायालय इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2020 को करेगा. जिसे झारखण्ड समेत बाहुजन समाज एक बड़ी राहत मान रही है. 

मसलन, एक बार फिर देखा जा रहा है कि झारखण्ड के सोरेन परिवार द्वारा सामांतवादी इडीओलॉजी के तमाम हथकंडों के खिलाफ न केवल डट कर मुकाबला किया जा रहा है. संवैधानिक तरीके से सामांतवादी इडीओलॉजी को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है.

Leave a Comment