झारखण्ड : SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक एवं कल्याण विभाग की समीक्षा  

झारखण्ड : SC, ST, OBC, एवं कल्याण विभाग की समीक्षा. 1 लाख लोन में गारंटी की जरूरत नहीं. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी. आधार लिंक की अनिवार्यता समाप्त

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृव में पहली बार राज्य में SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक वर्ग के विकास में गंभीरता से कार्य हो रहे हैं. इस कड़ी में 19 सितंबर 2022 को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम हेमन्त सोरेन द्वारा अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. 

सीएम सोरेन द्वारा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन वर्गों के लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुलभता से मिले. इन वर्गों के लिए कागजी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाओं में अगर गारंटर की जरूरत होती है, तो वैसे लोगों को गारंटर बनाएं जो उनके पहचान के हो.  

1 लाख तक के लोन में गारंटी की बाध्यता समाप्त  

मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि sc-st-obc वर्गों के विकास के मद्देनजर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की एक महत्वकांक्षी योजनाओं है. इस योजना का मूल उदेश्य है कि इन वर्गों के लोगों को आसानी से लोन मिले. इस पर सरकार का विशेष ध्यान भी है. मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में घोषणा किया गया कि अब एक लाख रुपए तक के लोन में इन वर्गों के लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी. 

राज्य में SC, ST, OBC वर्ग के लिए बनी  छात्रावासों की वर्तमान स्थिति 

राज्य में कुल 593 छात्रावास हैं. इनमें 234 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो चुका है. 138 छात्रावासों में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है. 221 छात्रावासों में जीर्णोद्धार कार्य शुरू होना शेष है. इस वर्ष 139 छात्रावासों का जीर्णोद्धार शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें  82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार डीएमएफटी से किया जाएगा.

कल्याण विभाग समीक्षा -छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी व आधार लिंक की अनिवार्यता समाप्त 

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को बढ़कर क्रमशः 15 सौ रुपए, 2500 रुपए और 4000 रुपये कर दी गई है. इस वर्ष नवंबर के अंत तक छात्रवृत्ति की राशि का वितरण करने का निर्देश दिया गया है. छात्रवृत्ति के लिए बच्चे का बैंक में बचत खाता और आधार से लिंक होने की अनिवार्यता समाप्त कर कर दी गई है.

बच्चों के बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी. इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का बैंक अकाउंट की पूर्ण विवरणी प्राप्त करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है.

अनुसूचित जनजाति -जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश 

  • प्रमंडल स्तर पर एक बड़ा और सुसज्जित छात्रावास निर्माण का कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार करें. इसके लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया.
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है. साथ ही इस वित्त वर्ष में इस योजना का बजट एक सौ करोड़ रुपए कर दिया गया है.
  • राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया. इस पोर्टल पर विद्यार्थियों के शिक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही इसी पोर्टल में विद्यार्थियों के शिकायतों का ऑनलाइन निपटारे की व्यवस्था होगी.
  • मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब जिला स्तर पर 25000 रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है. पहले यह सीमा मात्र 10 हज़ार रुपये थी.
  • अनाथ बच्चों को गोद लेने वाले परिवारों को अनाथ बच्चों की योजनाओं के साथ टैग करने का निर्देश दिया गया. यह अनाथ बच्चों को सोसाइटी प्रदान कराने हेतु किया गया है. इस योजना को पूरी संवेदनशीलता से लागू करने का निर्देश दिया गया.

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