झारखण्ड : अदालत द्वारा 30 मार्च 2016, रघुवर शासन में विधायक ढुल्लू महतो की बेनामी संपत्ति की जांच हेतु इनकम टैक्स व इडी को निर्देश दिया गया था. मामले में जांच न होना, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों के संरक्षण की पराकाष्ठा दर्शाता है.
रांची : हाइकोर्ट द्वारा सरकार व इनकम टैक्स विभाग से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की बेनामी संपत्ति के मामले में जवाब मांगा जाना, पूर्व के भाजपा शासन में हुए भ्रष्टाचार पर सवाल उठाती है. ज्ञात हो, सरकार को एक सप्ताह में और इनकम टैक्स को दो सप्ताह में मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है, अदालत द्वारा 30 मार्च 2016, रघुवर शासन में विधायक की आय से अधिक संपत्ति की जांच हेतु इनकम टैक्स व इडी को निर्देश दिया गया था. लेकिन, जांच नहीं हुई. 2018 में फिर से याचिका दायर कर इनकम टैक्स व इडी की ओर से जांच किये गये प्रतिवेदन को अदालत में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था.
विधायक पर दर्ज हैं 41 आपराधिक मामले
याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि बाघमारा विधायक पर 41 मामले दर्ज हैं. वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, धनबाद ने सूचना के अधिकार के तहत मांगे गये आवेदन के तहत 6 जून 2021 को जानकारी दी गई. जिसमे विधायक के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज मामले का विस्तार से उल्लेख किया गया है.