झारखण्ड : कोविड-19 के सुरक्षा में प्रतिबंध एवं छूट के संदर्भ में आयोजित झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय…
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय
- सभी ज़िलों मे दिनांक 07.03.22 से विद्यालय में कक्षा 1 एवं ऊपर की कक्षाओं के ऑफ़ लाइन संचालन को अनुमति दी गयी. उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान को भी खोलने की अनुमति दी गयी.
- राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी.
- विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया जारी रहेगी. विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी.
- स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी.
- दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजन की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी.
- खुले में 500 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.
- बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50% क्षमता, जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा.
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी.
- सभी पार्क व पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी.
- रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी.
- सभी तः के दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे.
- आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे.
- मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे.
- भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है.
- भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए.