विधायक ढुल्लू महतो को HC ने अग्रिम जमानत देने से इनकार

भारतीय जनता पार्टी के धनबाद बाघमारा क्षेत्र के विधायक ढुल्लू महतो पर लगे यौन शोषण के आरोप में मामला र्दज है। अब इस मामले के तहत विधायक द्वारा दाखिल की आग्रीम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार दिया है। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्सुयम से सुनवाई करते हुए जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने कहा कि विधायक महतो पर लगाए गए गंभीर हैं। ऐसे गंभीर आरोप में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। यबल्कि इस मामले में तो आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, कहते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

ज्ञात हो कि विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ एक महिला जो उसी की पार्टी  की है एक महिला नेत्नेरी ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। रघुवर सरकार के काल का ही मामला है। बताया जाता है कि भाजपा के सरकार ही सरकार होने के कारण उस वक़्त उनपर कोई ख़ास कार्यवाही नहीं हो पायी थी। लेकिन ढुलू महतो की ओर से अदालत अदालत को या दलील दी जा रही है कि इस मामले में उन्हें फंसाया गया है। और राजनीतिक बदले की भावना से प्राथमिकी दर्ज हुई है। उनपर जो आरोप आरोप लगाए गए हैं उसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों की सीबीआई जांच कराने का आग्रह करते हुए  जमानत की मांग की

बहरहाल, राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए अदालत को बताया गया कि ढुलू महतो प्रभावाशाली विधायक हैं। ऐसे में यदि उन्हें जमानत प्रदान कर दी जाती है, तो वह पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। पीडीत महिला की सुरक्षा को लेकर भी खतरा हो सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। ज्ञात हो कि निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक ढुल्लू महतो द्वारा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गयी थी।

 

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