झारखण्ड : वाणिज्यकर विभाग द्वारा व्यावसायियों के बकाया कर भुगतान के समाधान हेतु तैयार की गई ‘कर समाधान योजना’. वित्त मंत्री ने कहा करदाता टैक्स का भुगतान कर बन सकते हैं विकास में भागीदार.
रांची : हेमन्त सरकार के वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री डा. रामेश्वर उरांव के द्वारा कर समाधान योजना का शुभारम्भ हुआ है. उन्होंने कहा कि कर राशि का उपयोग सरकार विकास कार्यों में करती है. लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है. करदाता समय पर कर का भुगतान देश व राज्य के विकास में भागीदार बनें. राज्य में व्यावसायिक क्षेत्र के करदाता, जिनका टैक्स बक़ाया है उनके लिए सरकार ‘‘वन टाइम सेटेलमेंट‘‘ समाधान योजना लायी है. करदाता इस योजना से लाभ लें.
कर समाधान योजना से मामलले One Time Settlement में सुलझेगा
राज्य में कर बाकायदारों से सम्बंधित क़रीब 5000 केस विभिन्न कोर्ट में लम्बित है. इससे राज्य में कर का नुक़सान तो हो ही रहा है, करदाताओं का अधिकांश वक़्त कोर्ट के चक्कर लगाने में गुजर रहा है. पैसे भी ख़र्च हो रहे हैं, जो ना उनके हित में है और ना सरकार के हित में है. मसलन, हेमन्त सरकार कर समाधान योजना लेकर आयी है. इसके तहत व्यावसायिक क्षेत्र के करदाता अपने मामलों को one time settlement से सुलझा सकते हैं.
इस वर्ष लक्ष्य से 500 करोड़ रुपये अधिक राजस्व की वूसली
वाणिज्य कर मंत्री ने कहा कि राज्य गरीब है, पिछड़ा है. राज्य को विकास पथ पर ले जाने के लिये अधिक राशि की आवश्यकता है और राज्य के व्यावसायियों को कानूनी पचड़ों से भी मुक्त करना है. इस निम्मित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि कर बकायादारों से सहुलियत के साथ टैक्स वसूलें. राज्य में रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान देने हेतु समीक्षा करने की जरुरत है. ओडिशा व झारखण्ड में खनन क्षेत्र करीब बराबर है, लेकिन वहां खनन राजस्व लगभग 5 गुना अधिक है.
इस वर्ष सरकार ने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया है. इसके लिये विभाग के पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं और वे करदाता भी जिन्होंने समय पर कर का भुगतान कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग दिया. वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव ने कहा कि झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022 (कर समाधान योजना) का उद्देश्य बकाया करदाताओं, का ‘‘वन टाइम सेटेलमेंट करा कर‘‘ टैक्स का भुगतान करने की सहुलियत देना है.