Rs 200 पेट्रोल खरीदने का दम रखने वाले भक्तों को जनहित में पेट्रोल योजना हेतु सरकारी राहत कोष में Rs 100 दान करने का हिम्मत दिखाना चाहिए  

आहर्ता के मद्देनजर पेट्रोल योजना में केवल 4 क़ानून कम्मत ज़रुरी दस्तावेजों की ही मांग की गयी है. 1. राशन कार्ड 2. आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल नंबर 3. वाहन का निबंधन 4. वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस. जो योजना का लाभ जरूरतमंद लाभुकों तक पहुंचना सुनिश्चित करेगा. 

आसमान छूती मंगाई में राज्य के गरीब व बेरोजगार युवाओं के जीवन-यापन सुलभ करने के मद्देनजर झारखण्ड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी रूपी कल्याणकारी योजना लाया गया है. कोरोना त्रासदी से उबरने के क्रम में निश्चित रूप से यह योजना देश भर में, लोकतंत्र के मूल उदेश्य मानवता का स्पष्ट उधाहरण है. लेकिन विडम्बना है कि राज्य के विपक्ष की ओर से सरकार की सराहना नहीं की गयी है है. जो उसके नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर सकते हैं.

और ना ही 200 रूपए पेट्रोल खरीदने का दम सोशल मीडिया पर दिखाने वाले ख़ास भक्तजन ही ऐसे मानवीय कदम हेतु अपने हिस्से के अतिरिक 100 रुपए झारखण्ड सरकार के राहत कोष में जमा करने का हिम्मत जुटा पाए हैं. जो उनके देशभक्ति पर भी सवाल उठा सकते हैं. वह मुद्दों के अभाव में केवल इतना भर कह पा रहे कि सरकार का प्रोसीजर जाटील है, और सोशल मीडिया यह कहते देखे जा रहे हैं कि क्या सरकार को केवल गरीबों ने वोट दिया है. जो केन्द्रीय भाजपा सरकार की नीतियों के अक्स में भक्तों के लिए एक सोचनीय विषय हो सकता है.

लाभुकों की सुविधा के लिए मोबाईल App ‘cmsupports’ लॉन्च किया गया है 

बहारहाल, कैनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है. इस योजना का लाभ राज्य के NFSA (National Food Security Act) अथवा JSFSS (Jharkhand State Food Security Scheme) राशन कार्डधारियों को दो-पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल में 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी 26.01.2022 दिया जाएगा. योजना के लाभुक मोबाईल App ‘cmsupports’ के माध्यम से आवेदन कर सकेगे. मोबाईल App की लाने के कारण लाभुक को सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा. और अधिकृत लाभुक को यजना का लाभ आसानी प्राप्त हो सकेगा.

पेट्रोल योजन में निर्धारित अर्हता :

  1. आवेदक को राज्य के NFSA अथवा JSFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए.
  2. राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का Verified आधार संख्या अंकित होना चाहिए.
  3. आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या अद्यतन होना चाहिए.
  4. आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
  5. आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
  6. आवेदक का दो-पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए.
  7. आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होना, जिसके उपरान्त उनके आधार Seeded मोबाईल संख्या पर OTP जायेगा.
  8. आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक Password होगा.
  9. OTP verification के उपरान्त आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम Select करते हुए वाहन संख्या एवं Driving Licence डालेंगे. 
  10. वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के Login में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा Verify किया जायेगा.
  11. Verify होने के पश्चात् सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के Login में जायेगी.

मसलन, आहर्ता के मद्देनजर पेट्रोल योजना में केवल 4 क़ानून कम्मत ज़रुरी दस्तावेजों की ही मांग की गयी है. 1. राशन कार्ड 2. आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल नंबर 3. वाहन का निबंधन 4. वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस. जो योजना का लाभ जरूरतमंद लाभुकों तक पहुंचना सुनिश्चित करेगा. 

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