झारखण्ड : 01 दिसंबर 2022, सुओ-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन प्रक्रिया का सीएम ने किया राज्यव्यापी शुभारंभ. जन हित में लाई गई इस नई प्रक्रिया से व्यवस्थाओं को सरल और सुलभ बनाने का प्रयास.
रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा 01 दिसंबर 2022 को सुओ-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया. राज्य सरकार इसके तहत जमीन खरीद-बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जनहित में सराहनीय प्रयास किया गया है.
इस बाबत सीएम द्वारा कहा गया कि राज्य की जनता को वर्तमान में जमीन खरीद-बिक्री हेतु निबंधन, दाखिल-खारिज, रसीद कटने से लेकर रजिस्टर पंजी-2 तक जैसे लंबी व जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सुओ-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन के तहत राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जनता को सरल और सुलभ व्यवस्था उपलब्ध हो.
इस प्रक्रिया से आम व्यक्ति भी अब निबंधन के बाद अपनी भूमि का दाखिल-खारिज करा सकेंगे. सीएम ने जिला एवं प्रखंडस्तरीय अधिकारियों से कहा कि प्रारंभ में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. शुरुआती 15 से 20 दिनों तक इस प्रक्रिया पर आप अपनी नजर बनाए रखें. तकनीकी दिक्कतें आने पर विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके.
सुओ-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन की पृष्ठभूमि
भूमि का दाखिल-खारिज, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के तहत प्रदान की जाने वाली एक नागरिक केन्द्रित सेवा है जिसे वर्तमान में झारभूमि पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है. विभाग को यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि भूमि के निबंधन के पश्चात दाखिल-खारिज हेतु मेटा-डेटा में त्रुटि होने एवं दस्तावेजों के अपलोड नहीं होने के कारण अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल-खारिज वाद को निरस्त किया जा रहा है.
जिससे रैयतों को पुनः अलग से दाखिल-खारिज के लिए झारभूमि पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है, इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है. दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सुलभ, सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु सुओ-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन की पहल हेमन्त सरकार द्वारा जनहित में की गई है. इसका उद्देश्य आम जनता को पारदर्शी तरीके से सुलभता पूर्वक भूमि के निबंधन के बाद दाखिल-खारिज की सेवा प्राप्त हो.
सुओ-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन प्रक्रिया का परिचय
दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सुलभ, सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए State NIC, Ranchi एवं NGDRS, Pune टीम द्वारा NGDRS पोर्टल एवं झारभूमि पोर्टल में आवश्यक तकनीकि परिवर्तन किये गये हैं. जिससे अब निबंधित विलेख (डीड) रियल टाईम में संबंधित अंचलाधिकारी के दश्बोर्ड में प्रेषित हो जायेगा एवं तत्क्षण ही आवेदक को एस.एम.एस. से दाखिल-खारिज वाद संख्या की सूचना प्राप्त हो जायेगी. और आवेदक दाखिल-खारिज के निष्पादन की अद्यतन स्थिति को ट्रैक कर पायेंगे.
इस नई प्रक्रिया के फायदे
- भूमि के निबंधन के बाद दाखिल-खारिज के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एवं अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
- भूमि के निबंधन के बाद स्वतः रियल टाईम आधार पर दाखिल-खारिज के लिए संबंधित अंचल अधिकारी को म्यूटेशन केस नं० के साथ सभी दस्तावेज प्रेषित हो जायेंगे.
- आवेदक को SMS के माध्यम से दाखिल-खारिज वाद संख्या प्राप्त होगी जिससे आवेदन के अनुपालन की अद्यतन स्थिति को झारभूमि पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकेगा.