cabinet बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति

17 मार्च की cabinet बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है

झारखण्ड में 17 मार्च की cabinet बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है जो कई मायने ने महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने स्थानीयता को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन करगी जिसमें तीन सदस्य होंगे। सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। जिसके रिपोर्ट के आधार पर स्थानीयता को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष झामुमो के वरीय नेता स्टीफन मरांडी होंगे। 

हाईकोर्ट भवन के पूरा करने के लिए सरकार ने फिर से टेंडर करवाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इसके लिए 106.21 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है। हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए पूर्व में 267 करोड़ रुपये पर काम करने का टेंडर हुआ था जिसमें 295 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हो चुके हैं। छठा वेतनमान ले रहे राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में दस फीसद की बढ़ोतरी किया गया है। पेंशन धारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जबकि पांचवां वेतनमान ले रहे कर्मियों के महंगाई भत्ते में 17 बढ़ोतरी का निर्णय ली है।

cabinet की बैठक में प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन पर भी सहमति बनी है। पूर्व विकास आयुक्त देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बनी कमेटी में उनके अलावा पांच और सदस्य होंगे। कमेटी छह माह में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी जिसमें प्रमुख रूप से विभागीय संरचना और अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। यह कमेटी विभागों की संरचना, पुनर्गठन, जवाबदेही और दक्षता में सुधार को लेकर अपनी अनुशंसा देगी। इसके अलावा विभागों में कार्यरत महत्वपूर्ण एजेंसियों की भूमिका को फिर से परिभाषित करेते हुए आवश्यकता अनुरूप संशोधित भी करेगी। साथ ही प्रत्येक प्रखंड कार्यालयों में संबंधित विधायकों की भी बैठने की व्यवस्था होगी।

cabinet के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • पोस्को एक्ट के अंतर्गत लंबित मामलों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पदों के सृजन को स्वीकृति। इसके लिए 154 अराजपत्रित पदों के सृजन पर घटनोत्तर स्वीकृति।
  • झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद विधेयक-2020 के गठन की स्वीकृति।
  • झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रारूप स्वीकृत।
  • संविधान के 126वें संशोधन विधेयक, 2019 का अनुसमर्थन करने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब 2030 तक एसटी और एससी बिरादरी को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
  • पाकुड़ के हिरणपुर मौजा के बागशीशा में 20 एकड़ गैरमजरूआ खास जमीन जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार को निश्शुल्क देने का निर्णय।
  • झारखंड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 24 कोर्ट मैनेजर के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति।
  • विभिन्न सहकारी समितियों (लैंपस/पैक्स) में कार्यरत/सेवानिवृत्त सहकारिता प्रबंधकों/पेड मैनेजरों द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना करने  का निर्णय।

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