रांची : शोषित समाज बौधिक बदलाव से गुजर कर ही विकसित होते है. और शोषित समाज का यह बदलाव शिक्षा के स्तम्भ मजबूत करने से ही संभव हो सकता है. बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था -शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा. शिक्षा इंसान का सोच व धारणाएं बदल नए विचार की बयार लाती है, जिसे क्रांति कहा जाता है. झारखण्ड के हेमन्त सरकार में शिक्षा क्षेत्र गंभीरता से कार्य हो रहा है. इस कड़ी में 15 जुलाई को झारखण्ड सरकार के कैबिनेट में शिक्षा क्षेत्र में लिए गए 12 फैसले तथ्य को मज़बूती देता है.
झारखण्ड सरकार के कैबिनेट में शिक्षा क्षेत्र में लिए गए 11 महत्वपूर्ण फैसले
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची के सेवानिवृत्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों -निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सप्तम पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई.
- अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई.
- डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची में प्राध्यापकों के विद्यमान पदों का युक्तिकरण एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- राज्य योजना “विभिन्न स्कूलों, पुनर्वास केन्द्रों, छात्रावासों, गृहों इत्यादि का संचालन“ अन्तर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूकबधिर विद्यालय, नेत्रहीन विद्यालय, स्पैष्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी, गैर-सरकारी संस्थाओं को एकबारीय (One time) व्यवस्था के तहत् अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति के निमित्त निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-855, दिनांक -31.03.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
- 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 62 शहरी निकाय के आदर्श विद्यालय, 18 माॅडल विद्यालय एवं 245 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों (कुल 405 विद्यालय) के प्रधानाध्यापकों के क्षमता निर्माण एवं नेतृत्व कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु संस्था के चयन हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन शिथिल करते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची (IIM, Ranchi) का चयन मनोनयन के आधार पर करते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए एकरारनामा करने पर स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड राज्य में अवस्थित स्नातक स्तरीय घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटि एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान करने संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प संख्या-1470, दिनांक-19.12.2012 एवं संदर्भित परिनियम में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं संशोधित) की धारा-2 एवं 57 के उपधारा-2 (a), उपधारा-2 (b) तथा उपधारा-5 में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई.
- राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों यथा-1, राजेन्द्र इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस (रिम्स), रांची एवं 2, फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के RT-PCR सैम्पल की जाँच हेतु Roche Molecular Diagnostics Excellence-Cobas 6800 के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर निर्माता कंपनी M, s Roche Diagnostics Pvt. को मनोनीत करने तथा इस हेतु राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से कुल 8,73,20,000/- के व्यय एवं निर्माता कंपनी तथा अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के साथ किए गये एम०ओ०यू० एवं इस हेतु निर्गत संकल्प – 354 (6) दिनांक 28.04.2021 पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत 08 नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू का PREJHA Foundation के सहयोग से संचालन किये जाने एवं Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University Bill, 2022 की स्वीकृति दी गई.